कर्नाटक : बेंगलूरु सहित 19 जिलों में अनलॉक प्रक्रिया शुरु - रात्रिकालीन और सप्ताहांत कर्फ्यू रहेगा जारी
बेंगलूरु. कोरोना ने हमारे देश में जिस तरह से अफरा -तफरी मचा रखी है उससे देश का बहुत ही नुकसान हुआ है और अब जैसे ही इसमें कुछ गिरावट आयी है तो राज्य की सरकार ने धीरे -धीरे लॉकडाउन खोलने का विचार बनाया है तो कर्नाटक की सरकार ने भी कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ सरकार ने गुरुवार को राज्य में सीमित अनलॉक की प्रक्रिया 14 जून से शुरु करने की घोषणा की। हालांकि, अधिक जांच पॉजिटिविटी दर (टीपीआर) वाले 11 जिलों में 21 जून तक एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन, राजधानी बेंगलूरु सहित बाकी 19 जिलों में सीमित अनलॉक शुरु हो जाएगा।
अनलॉक के तहत आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने के साथ ही कारखानों को भी कुछ शर्तों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। ऑटो, कैब और टैक्सी सेवाओं को भी सीमित सवारियों के साथ चलाने की आज्ञा दी गई है। हालांकि, अनलॉक के दौरान रात्रि कर्फ्यू के साथ ही सप्ताहांत कर्फ्यू भी जारी रहेगा।
कोरोना की ऐसी स्थिति पर दिन में कई बैठके हुई जिसके बाद सरकार ने अपने फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमने प्रायोगिक आधार पर कम पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में एक सप्ताह के लिए ढील देने का निर्णय लिया है। 21 जून के बाद की स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन खोला जायगा या नहीं इस के बारे में निर्णय लिया जाएगा। उद्योगों के साथ ही सरकार ने ढांचागत निर्माण कार्यों को शुरु करने की अनुमति दी है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ के. सुधाकर ने कहा कि जिन जिलों में टीपीआर 15 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां मौजूदा पाबंदियों के साथ एक सप्ताह और लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लेना शायद ही सही होगा । जिन जिलों में पॉजिटिव कम है वहां लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया है।
बताया गया है कि 14 जून के बाद भी बेंगलूरु ग्रामीण सहित 11 जिलों में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। बेंगलूरु शहरी जिले सहित बाकी जिलों में 14 जून से 21 जून तक दोपहर 2 बजे तक लॉकडाउन खोला जाएगा । आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। पार्क भी सुबह 5 से 10 बजे तक खुलेंगे। निर्माण कार्यों को छूट देते हुए सीमेंट और स्टील की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। सभी कारखाने 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे।
कपड़ों के कारखानों में 30 प्रतिशत कर्मचारियों को ही काम की अनुमति होगी। स्ट्रीट वेंडर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक कारोबार कर सकेंगे। दो सवारियों के साथ ऑटो, टैक्सी व कैब सेवाओं के परिचालन की अनुमति होगी। लेकिन, अभी बसों और मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। अनलॉक के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। सातों दिन लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 8 घंटे के लिए खुल सकेंगी। गौरतलब है कि राज्य में 27 अप्रैल से प्रभावी कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू है, जो 14 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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