दिल्ली : कल से होगी दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई - करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन
कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण में आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार से मामलों की सीमित तरीके से नियमित सुनवाई शुरू होगी। वही, 24 अगस्त से ही जिला अदालतों में मामलों की नियमित सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हाईकोर्ट में वकीलों को कोर्ट में प्रवेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होने के पहले दिन 12 पीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग के बजाए नियमित तौर पर मामले की सुनवाई करेंगे। इसमें दो खंडपीठ हैं, जबकि 10 एकल पीठ है। कोर्ट में अन्य पीठ मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा मामले की सुनवाई करेंगे। 31 अगस्त से लेकर एक अक्तूबर 2021 तक के लिए हाईकोर्ट ने मामलों की नियमित सुनवाई के लिए रोस्टर (कौन से न्यायाधीश किसी दिन मामले में नियमित सुनवाई करेंगे) जारी कर दिया है ।
अधिकारियों ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। महामारी के मद्देनजर, कुछ समय के लिए छोड़कर 16 मार्च, 2020 से ही हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सिर्फ जरूरी मामलों की वर्चुअल/ यानी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी। हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद नियमित सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया था। 19 अगस्त को जारी आदेश के तहत किसी भी पक्ष की ओर से आग्रह किए जाने पर प्रत्यक्ष सुनवाई के दिनों में, हाईकोर्ट हाइब्रिड प्रणाली से भी सुनवाई करेगी यानी सुनवाई प्रत्यक्ष और वीडियो कांफ्रेंसिंग दोनों माध्यम से हो सकेंगी।
कोरोना संक्रमण के मद्देनर हाईकोर्ट में 16 मार्च 2020 से जरूरी मामलों के अलावा अन्य मामलों में सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी, जबकि जिला अदालतों में 25 मार्च 2020 से प्रत्यक्ष सुनवाई पर रोक लगाई गई थी। महामारी में कमी आने पर हाईकोर्ट ने 12 मार्च 2021 को आदेश पारित कर दोबारा से सभी अदालतों में नियमित कामकाज शुरू करने का फैसला किया। 15 मार्च से हाईकोर्ट में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कामकाज शुरू हुआ, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद महज कुछ ही दिन बाद दोबारा से सभी अदालतों में मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई शुरू कर दी थी।
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